Rajasthan News: राजस्थान में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर तमाम सवालों के बीच हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि परिसीमन के नाम पर सरकार निकाय चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए टाल नहीं सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासकों को हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. सरकार को हाईकोर्ट ने यह निर्देश प्रदेश की 17 पंचायतों में प्रशासकों को हटाने के मामले में सुनवाई करते हुए दिया है.
सिंगल बेंच ने सरकार को दिए निर्देश
जस्टिस अनूप कुमार ढंड की सिंगल बेंच ने भिनाय ग्राम पंचायत की प्रशासक डॉ अर्चना सुराणा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने पैरवी की. इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव करवाने के निर्देश भी दिए.
हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सरकार परिसीमन का हवाला देकर निकाय चुनावों को अनिश्चितकाल के लिए टाल नहीं सकती. सरकार और प्रशासन परिसीमन सुनियोजित समय में करवाने के लिए जिम्मेदार है. परिसीमन निकायों के भंग होने से पहले या 6 महीने बाद तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है.
हाईकोर्ट ने कहा कि निकायों का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने भीतर चुनाव हो जाने चाहिए थे, जो अब तक नहीं हुए हैं. इससे स्थानीय स्तर पर सरकार की कमी होगी, जिससे व्यवस्था में परेशानी आ सकती है. हाईकोर्ट ने आदेशों की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को भेज निर्देश दिए हैं.
दिसंबर तक चुनाव कराने का सरकार का प्लान
बता दें कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा इसी महीने की शुरुआत में कह चुके हैं कि प्रदेश में दिसंबर 2025 में निकाय चुनाव होंगे. मंत्री खर्रा ने कहा था कि नगर निकायों का पुनर्सीमांकन करके नोटिफिकेशन कर चुके हैं. वार्डों का भी पुनर्सीमांकन करने के लिए एक सप्ताह या 5 दिन में नोटिफिकेशन कर देंगे. उन्होंने यह भी बताया था कि अभी प्रदेश में 312 नगर निकाय हैं, उनमें तीन नगर निकाय कम होंगे. जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगम हैं तो हम उनका एकीकरण करेंगे तो प्रदेश में नगर निकायों की संख्या घटकर 309 हो जाएगी.
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