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This Article is From Dec 13, 2023

आरोपी ने अपराध की पराकाष्टा पार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए... यह कहकर जज ने सुनाई फांसी की सजा, जाने पूरा मामला

Death Penalty in Rape and Double Murder Case: राजस्थान के पाली जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन ने बुधवार को एक मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. इस मामले में जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी में कहा कि आरोपी ने अपराध की पराकाष्टा पार की है. उसे मौत मिलनी ही चाहिए.

आरोपी ने अपराध की पराकाष्टा पार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए... यह कहकर जज ने सुनाई फांसी की सजा, जाने पूरा मामला
फांसी की सजा मिलने के बाद आरोपी को जेल से जाती पुलिस.

Death Penalty in Rape and Double Murder Case: आरोपी ने अपराध की पराकाष्टा पार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए. यह कहकर जज ने एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. मामला राजस्थान के पाली जिले का है. जहां की पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशिष्ठ न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने बुधवार को यह सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. यह मामला एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और उसके बाद दो मासूमों की बेरहमी से हत्या किए जाने से जुड़ा है. 

दरअसल फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश चौहान ने टिप्पणी में कहा- 'आरोपी ने अपराध की पराकाष्ठापार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए.' पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के विशेष लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र के आसन जोधवन गांव निवासी आरोपी 22 साल के अर्जुन सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है.

10 साल की बच्ची से रेप और फिर हत्या

आरोपी ने 10 साल की बच्ची से रेप कर उसकी और उसके 13 साल के भाई की पत्थरों से कुचलकर 1 मई 2023 को हत्या कर दी थी. 10 और 13 साल के नाबालिगों की हत्या करना और 10 साल की बच्ची से रेप करना अति गंभीर अपराध है. दोनों ही मृतकों के जीवन की अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी और आरोपी ने उनकी निर्मम हत्या कर दी. हत्या से पहले 10 साल की नाबालिग बालिका से रेप किया गया,जो अति गंभीर अपराध है। ऐसे अपराधी को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए.

बकरियां चराने गए थे भाई-बहन,दोनों को मार डाला

पटेल ने बताया कि 1 मई 2023 को सिरियारी थाना क्षेत्र की रहने वाली 10 साल की बच्ची और उसका 13 साल का भाई बकरियां चराने गए थे. दोनों देर शाम तक घर नहीं लौटे. पुलिस और परिवार ने तलाश की तो 2 मई को दोनों की बॉडी मानी गांव के पास मामाजी का ओरण में मिली.

आरोपी ने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी. उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ दूरी पर बकरियां चरा रहा उसका 13 साल का भाई पहुंचा तो आरोपी अर्जुन सिंह ने पत्थरों से कुचलकर उसे भी मार डाला. 

जोधवन गांव का रहने वाला है आरोपी

पुलिस ने आरोपी आसन जोधवन गांव निवासी आरोपी अर्जुन सिंह (22) पुत्र गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के विशिष्ठ जज अनवर अहमद चौहान ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अर्जुन सिंह को मृत्युदंड और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई.

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