Former MLA Mevaram Jain: पूर्व विधायक मेवाराज जैन पर दर्ज गैंगरेप का मुकदमा कोर्ट ने खारिज कर दिया. पुलिस ने जांच के बाद एफआर कोर्ट में लगाया. कोर्ट ने पुलिस की एफआर को स्वीकार कर लिया. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसपी पारीक ने एफआर पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि जांच उचित लग रहा है.
कोर्ट ने मेवाराम के खिलाफ दर्ज केस को माना झूठा
विशेष कोर्ट ने आदेश में कहा कि परिवादी, एक अन्य महिला और शिकायतकर्ता की बेटी ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में खंडन किया है. कोर्ट ने माना कि कोई घटना घटी, सबूत में ऐसा लगा नहीं. मेवाराज जैन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके अपनी गिरफ्तारी पर स्टे लिया था.
महिला ने एक साल पहले मेवाराम के खिलाफ दर्ज कराया था केस
एक साल पहले एक महिला ने जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में केस दर्ज कराया था. आरोप लगाया था की बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 लोगों ने उसकी बेटी और सहेली के साथ गैंगरेप किया. पुलिस ने गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट, ब्लैकमेलिंग, जान से मारने की धमकी, मारपीट और एससी-एसटी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था.
इनके खिलाफ महिला ने थाने में दी थी तहरीर
महिला ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन के साथ आरपीएस आनंद राजपुरोहित, कोतवाली थानाधिकारी गंगाराम खावा, एसआई दाउद खान, रामस्वरूप आचार्य, उपसभापति सुरतान सिंह, प्रधान गिरधर सिंह सोढा, प्रवीण सेठिया और गोपाल सिंह राजपुरोहित के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी थी.
बाड़मेर से 3 बार कांग्रेस विधायक
मेवाराम जैन राजस्थान की बाड़मेर विधानसभा सीट से 3 बार कांग्रेस के विधायक चुने गए थे. हालाँकि, पिछले चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता प्रियंका चौधरी ने हरा दिया था.
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