Rajasthan News: राजस्थान के हनुमानगढ़ के पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को अपने एक अहम फैसले में नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने पिस्तौल की नोक पर 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज फैसला सुनाते हुए दोषी युवक अरुण को 20 साल के कारावास की सजा के साथ 1 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
सात दिन किया था पीड़िता से दुष्कर्म
मामले के अनुसार 27 नवंबर 2020 को पीड़िता घर से बाहर कचरा डालने गई, तभी अरुण उर्फ हारुण उसे डिजायर गाड़ी में डालकर भादरा ले गया. भादरा से नरड़ पीर ले गया. वहां सात दिन तक बंदूक की नोक पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इसी दौरान 28 नवंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने गोगामेड़ी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस ने सात दिन बाद पीड़ित नाबालीगा को नरड़ पीर से दस्तयाब किया. जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी अरुण उर्फ हारुण पीड़िता के घर के पास फर्नीचर की दुकान पर काम करता था. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की गलत फोटो ले ली. आरोपी उस फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करता था. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अरुण उर्फ हारुण (30) पुत्र सुभाष उर्फ सुभान निवासी भिवानी हरियाणा को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया.
दोषी को सुनाई 20 वर्ष कारावास की सजा
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए तथा 33 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक अरुण उर्फ हारुण को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. दोषी को आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(2)(एन) व 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(3) व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. कुल जुर्माना 1 लाख 55 हजार रुपए लगाया है.
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