विज्ञापन
This Article is From Sep 25, 2023

1 अक्टूबर को होगी RAS प्रारंभिक परीक्षा, प्रदेश के 46 ज़िलों में बनाए गए 2158 परीक्षा केंद्र

परीक्षा में पहली बार नक़ल रोधी कानून लागू होगा. नकल करते पकड़े गए तो आजीवन कारवास और 10 करोड़ जुर्माने की सजा का प्रावधान है. परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी.

1 अक्टूबर को होगी RAS प्रारंभिक परीक्षा, प्रदेश के 46 ज़िलों में बनाए गए 2158 परीक्षा केंद्र
RPSC ( फाइल फोटो )
NAGAUR:

राजस्थान में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 (RAS प्री) परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर को होगा. इसके लिए प्रदेश के 46 ज़िलों में 2158 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा में पहली बार नक़ल रोधी कानून लागू होगा. परीक्षा में लगभग 7 लाख परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे.

परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच किया जाएगा. परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 60 मिनट पहले पहुंचना होगा. इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

परीक्षा के तहत डीडवाना जिले में परीक्षा करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है. डीडवाना जिले में RAS प्री परीक्षा के लिए 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर लगभग 16000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. वहीं, इस परीक्षा के लिए तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर सीताराम जाट की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से परीक्षा संपन्न करवाने के निर्देश दिए.

परीक्षा के लिए डीडवाना, लाडनूं, कुचामन, नावां शहर, परबतसर, मकराना, जसवंतगढ़ और मौलासर में कुल 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर लगभग 16000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने और नकल रोकने के लिए 2091 में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं.

जबकि 52 केंद्राधीक्षक, 26 सहायक केंद्राधीक्षक तथा 79 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं. इसके अलावा नकल रोकने के लिए 12 फ्लाइंग स्क्वाड, 75 उप समन्वयक दल और 22 रिज़र्व ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है. साथ ही प्रत्येक उपखंड कार्यालय पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है.

डीडवाना, लाडनूं, कुचामन, नावां शहर, परबतसर, मकराना, जसवंतगढ़ और मौलासर में कुल 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर लगभग 16000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने और नकल रोकने के लिए 2091 में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं.

गौरतलब है पहली बार नक़ल रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया नक़ल रोधी कानून इस परीक्षा पर लागू होगा. कानून के तहत अगर कोई परीक्षार्थी नक़ल करते पकड़ा गया तो आजीवन कारावास और 10 करोड़ के जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है. नक़ल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में वीडियोग्राफी करवाई जाएगी.

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close