RPSC Exams: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक- 2023 के तहत 13 ऐच्छिक विषयों की दो पारियों में शुरू हुई. सभी अभ्यर्थियों को आरपीएससी की गाइडलाइन के तहत 1 घंटे पहले तलाशी लेकर केंद्र में प्रवेश दिया गया.
5वें विकल्प के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय
पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे और दूसरी दोपहर 2ः30 बजे से 5ः30 बजे तक किया जा रहा है. परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के पाँचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है.
13 ऐच्छिक विषयों की परीक्षा आज
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आज लाइब्रेरी साइंस, लॉ, जियोलॉजी, पेंटिंग्स, पंजाबी, म्यूजिक तबला, मिलिट्री साइंस, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट (सितार), सिंधी, जैनोलॉजी, गारमेंट प्रोडेक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एवं म्यूजिक (वायलिन) की परीक्षा का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर आज दो पारियों में किया जा रहा है.
परीक्षा केंद्र पर समय से 1 घंटा पहले पहुंचे अभ्यर्थी
परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया गया. सभी अभ्यर्थियों की आरपीएससी की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूरा कर परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई.
दस्तावेजों की चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश संभव
सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षकों ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थियों के आधार कार्ड, फोटो युक्त पहचान-पत्र , मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकर पहुंचे अभ्यर्थियों को ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया.
परीक्षा में बाधा डालने वालों पर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना
RPSC आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी व आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें.
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास का प्रावधान
परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.
ये भी पढ़ें-कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा से पूछताछ कर रहे एसीबी के अधिकारी, जानें क्या है पूरा मामला?