RPSC: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर सख्ती बरतते हुए बड़ा निर्णय लिया है. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अब यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के भीतर आयोजित दो भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होता है, तो उसकी ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी.
पड़ता है अतिरिक्त आर्थिक भार
यह कदम उन अभ्यर्थियों के विरुद्ध उठाया गया है जो भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने के लिए आवेदन तो करते हैं, लेकिन न तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और न ही परीक्षा में उपस्थित होते हैं. आयोग ने देखा है कि बड़ी संख्या में ऐसे आवेदक सिर्फ आवेदन कर परीक्षा प्रणाली पर अनावश्यक भार डालते हैं और योग्य उम्मीदवारों के अवसरों को प्रभावित करते हैं.
आवेदन नहीं कर पाएंगे ऐसे अभ्यर्थी
अब इस नियम के तहत यदि कोई अभ्यर्थी दो परीक्षाओं में बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित रहता है, तो अगले वर्ष वह आरपीएससी या राज्य सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियों में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा. आरपीएससी का यह फैसला राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और गंभीर अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आयोग को उम्मीद है कि इससे परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा.
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