RPSC की चेतावनी! अयोग्य अभ्यर्थी आवेदन वापस नहीं लिया तो... नहीं कर पाएंगे सरकारी नौकरी के लिए अपलाई

कोई अभ्यर्थी पात्रता न होने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लेता और काउंसलिंग या इंटरव्यू के दौरान अपात्र पाया जाता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा.

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RPSC Warning: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग भर्ती-2025 को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अनुभव नहीं हैं. वह 28 फरवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य रूप से वापस ले लें. आयोग ने चेताया है कि तय समयसीमा तक आवेदन विथड्रॉ नहीं करने वाले अपात्र अभ्यर्थियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. 

आयोग द्वारा की गई रैंडम जांच में सामने आया कि कई अभ्यर्थियों ने आवश्यक तकनीकी योग्यता के बिना ही आवेदन कर दिया. सूची के अवलोकन में यह भी पाया गया कि कुछ आवेदकों के पास केवल बीए, बीकॉम और बीएससी जैसी सामान्य डिग्रियां हैं, जबकि पदों के लिए विशिष्ट इंजीनियरिंग डिग्री अनिवार्य निर्धारित है.

गलत जानकारी पर कानूनी कार्रवाई

आयोग ने साफ किया है कि गलत सूचना देकर आवेदन करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता न होने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लेता और काउंसलिंग या इंटरव्यू के दौरान अपात्र पाया जाता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. साथ ही उसे आगामी तीन वर्षों तक किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में भाग लेने से डिबार कर दिया जाएगा. विज्ञापित पदों में निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स) के 12 पदों हेतु मैकेनिकल, प्रोडक्शन, पावर प्लांट या मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग डिग्री के साथ बॉयलर संचालन/निरीक्षण का 2 वर्ष अनुभव अनिवार्य है, वहीं निरीक्षक (कारखाना-रसायन) के 1 पद के लिए बीई केमिकल आवश्यक है. 

आयोग ने पहले 3 से 18 फरवरी तक आवेदन वापसी का अवसर दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है. अभ्यर्थी प्रक्रिया संबंधी फ्लोचार्ट आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं. अजमेर स्थित आयोग कार्यालय से जारी इस चेतावनी को गंभीरता से लेने की अपील की गई है.

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