Salman Khan Hiran Case: काला हिरण शिकार केस में अब तक क्या-क्या हुआ? बरी हो चुके सैफ-तब्बू-सोनाली की बढ़ सकती है मुसीबत

1998 Blackbuck Poaching Case: राजस्थान हाई कोर्ट में लीव टू अपील पेश की गई है, जिस पर 28 मई को अगली सुनवाई होनी है.

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सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार केस की पूरी टाइलाइन.

Rajasthan News: बहुचर्चित सलमान खान हिरण शिकार मामले में बरी हुए फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली, नीलम और दुष्यंत की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं. राजस्थान सरकार की ओर से इन सभी आरोपियों को निचली अदालत की ओर से बरी किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में दायर लीव टू अपील पर जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है. राज्य सरकार की इस अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा और अब  28 जुलाई को इस केस से संबंधित सभी केसों पर एक साथ सुनवाई होगी.

1998 में हिरणों के शिकार का आरोप

कांकाणी हिरण शिकार मामला 1 अक्टूबर 1998 का है, जब सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, और सोनाली बेंद्रे सहित कई अन्य लोग फिल्म "हम साथ साथ हैं" की शूटिंग के लिए जोधपुर के कांकाणी गांव में आए थे. आरोप है कि इस दौरान सलमान खान और उनके साथियों ने दो काले हिरणों का शिकार किया था, जो कि एक संरक्षित प्रजाति है. इस प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. केस में सलमान खान के साथ ही सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को भी पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया था.

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4 में से 2 केसों में सलमान खान दोषी करार

  1. कांकाणी गांव केस: 5 अप्रैल 2018 को दोषी करार देने पर अभिनेता सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था. हालांकि 7 अप्रैल 2018 को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 50 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी और वो उसी दिन रिहा हो गए थे. फिलहाल इस मामले में जमानत पर हैं. वहीं इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई पेंडिंग है.
  2. घोड़ा फार्म हाउस केस: इस मामले में 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ सलमान हाई कोर्ट गए थे. 25 जुलाई 2016 को हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुनवाई पेंडिंग है.
  3. भवाद गांव केस: इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुनवाई पेंडिंग है.
  4. आर्म्स केस: इस मामले में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी. सुनवाई पेंडिंग है.

इस केस में अब तक क्या-क्या हुआ

  • 27-28 सितंबर 1998: घोड़ा फार्म हाउस व भवाद में काले हिरण का शिकार हुआ.
  • 1 अक्टूबर 1998: 2 काले हिरण का शिकार हुआ.
  • 2 अक्टूबर 1998: विश्नोई समाज ने फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग पर आए सलमान, सैफ, तब्बू, सोनाली व नीलम पर केस दर्ज कराया.
  • सलमान के कमरे से निजी पिस्टल व राइफल बरामद हुई. लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी.
  • 12 अक्टूबर 1998: सलमान गिरफ्तार. 5 दिन बाद जमानत पर रिहा.
  • 17 फरवरी 2006: भवाद गांव केस में सलमान को सीजेआई कोर्ट ने दोषी करार देकर 1 साल की सजा सुनाई. हाई कोर्ट ने बरी किया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील की.
  • 10 अप्रैल 2006: सीजेएम कोर्ट ने सलमान को 5 साल व 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. सलमान हाई कोर्ट गए. 25 जुलाई 2016 के बरी कर दिया गया. फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई.
  • 18 जनवरी 2017: कोर्ट ने सलमान को आर्म्स केस में बरी किया. सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की.
  • 5 अप्रैल 2018: ट्रायल कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान को 5 साल की सजा. फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर.

क्या है लीव टू अपील

यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगनी होती है, खासकर तब जब अपील के लिए सामान्य समय सीमा समाप्त हो गई हो या वह अन्य कानूनी बाधाओं के कारण अपील करने में असमर्थ हो.

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