अरावली रेंज पर जारी विवाद के बीच आज अहम दिन! सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं करोड़ों लोगों की निगाहें

आज इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच सुनवाई करेगी. इसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins

अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. पूरे देश, खास तौर पर राजस्थान में 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही ‘अरावली' मानने की नई परिभाषा का विरोध किया जा रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई तय की है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे. यह मामला सीजेआई के वैकेशन कोर्ट में पांचवें नंबर पर लिस्टेड है. माना जा रहा है कि सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नए निर्देश जारी हो सकते हैं.

केंद्र की सिफारिश स्वीकार होने के बाद विरोध तेज

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति सिफारिश को स्वीकार किया था. इस नए सुझाव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा. यह मामला 1985 से चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट से गोदावर्मन और एम.सी. मेहता मामले में अरावली को व्यापक संरक्षण प्राप्त है.

नए आदेश के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में विरोध तेज हो गया है. पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों का कहना है कि छोटी पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर करने से खनन को बढ़ावा मिलेगा और यह पारिस्थितिकी के लिए बड़ा खतरा है. वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि यह गलतफहमी है और अरावली का संरक्षण जारी रहेगा.

हरियाणा के पूर्व अधिकारी ने भी दी चुनौती

इससे पहले हरियाणा के वन विभाग के पूर्व अधिकारी आर.पी. बलवान ने भी इस नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने गोदावर्मन मामले में याचिका दायर कर केंद्र, राजस्थान, हरियाणा और पर्यावरण मंत्रालय को पक्षकार बनाया. कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है और शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी.

Advertisement

24 दिसंबर को खनन पट्टों पर लगी रोक

विवाद बढ़ने पर केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर को अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि अरावली श्रृंखला में किसी भी नई खनन लीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा. मंत्रालय के अनुसार, इस आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली इस सतत पर्वत श्रृंखला की रक्षा कर अनियमित खनन को रोकना है.

यह भी पढ़ेंः जयपुर इंटरनेशल एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट्स डायवर्ट, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में छाया घना कोहरा