शोभारानी कुशवाहा की विधायकी पर खतरा, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला

कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के नामांकन को हाई कोर्ट में बीएसपी प्रत्याशी रितेश शर्मा ने चुनौती दी. नामांकन आवेदन में आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का आरोप लगाया. हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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Rajasthan Politics: धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के नामांकन को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रितेश शर्मा ने रिट पिटीशन दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी है. रितेश शर्मा ने वर्तमान विधायक शोभारानी कुशवाहा पर नामांकन के शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमों को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया है. रिट पिटिशन की पैरवी कर रहे अधिवक्ता और पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने बताया वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत नामांकन फार्म में वर्तमान कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने शपथ पत्र के हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाया है.

नामांकन निरस्त करने की मांग

वकील ने बताया तत्कालीन समय पर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी रितेश शर्मा ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने शपथ पत्र में छुपाए गए. अपराधिक प्रकरणों की चुनौती दी थी. लेकिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन आवेदन को निरस्त नहीं किया गया, बल्कि स्वीकार कर लिया गया. BSP प्रत्याशी रितेश शर्मा ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर वर्तमान विधायक शोभारानी कुशवाहा के नामांकन को निरस्त करने की मांग की है. 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

अधिवक्ता अब्दुल सगीर ने बताया राजस्थान हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन स्वीकार कर मामला विचारण योग्य मानते हुए संज्ञान लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने शोभारानी कुशवाहा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अधिवक्ता अब्दुल सगीर ने बताया इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने आपराधिक मुकदमों का भी हवाला देना होगा.

ऐसा हुआ तो रितेश शर्मा की होगी जीत

लेकिन धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने नॉमिनेशन के शपथ पत्र में आपराधिक रिकार्ड को छुपाया है. उन्होंने कहा इस मामले में हाई कोर्ट जल्द फैसला लेगा. अगर हाई कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया तो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले प्रत्याशी रितेश शर्मा को विजई घोषित किया जा सकता है.

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