SI पेपर लीक मामले में राजस्थान HC ने सरकार से कहा- जितना आप चाहें उतना ही नहीं...पूरी प्रक्रिया की फाइल पेश करें

राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से पूरी प्रक्रिया की फाइल जैसी है वैसी स्थिति में पेश करने को कहा.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
राजस्थान हाई कोर्ट में SI पेपर लीक की सुनवाई

SI Paper Leak: एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से पूरी प्रक्रिया की फाइल जैसी है वैसी स्थिति में पेश करने को कहा. कोर्ट ने साफ किया कि फाइल उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी सरकार या आयोग देना चाहते हैं बल्कि पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं.

याचिकाकर्ता कैलाशचंद शर्मा और अन्य की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील और ओपी सोलंकी ने तर्क रखा कि एसआई भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक के चलते दूषित हो चुकी है और इसे रद्द किया जाना चाहिए.

कोर्ट से सरकार ने कहा- नहीं हुआ कोई अंतरिम निर्णय

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पक्ष रखते हुए कहा कि अभी तक इस भर्ती को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. ऐसे में केवल निर्णय की प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती. उन्होंने कोर्ट से याचिकाएं खारिज करने की मांग की.

चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एन. माथुर ने कहा कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि पूरी भर्ती को रद्द करने की जरूरत नहीं है. भले ही कुछ उम्मीदवारों की भूमिका संदिग्ध रही हो लेकिन इससे पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं मानी जा सकती.

Advertisement

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को फिर से सुनवाई तय की है. ऐसे में यह मामला फैसले की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ेंः प्रेमिका के साथ अफीम की तस्करी करने वाला सेना का जवान कैसे पहुंचा सलाखों के पीछे, जोधपुर-सांचौर और बालोतरा में पुलिस रेड

Advertisement

यह भी पढ़ेंः जैसलमेर में गरमाया 1835 में बनी छतरियों का विवाद, जमकर हुई पत्थबाजी, 20 महिलाएं डिटेन