SI Paper Leak Case: राजस्थान में चर्चित एसआई पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे और गिरफ्तारियां हो रही है. वहीं SOG ने गुरुवार (10 अक्टूबर) को 4 ट्रेनी एसआई समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड की मांग की. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जहां 4 ट्रेनी एसआई को 17 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया. वहीं डमी कैंडिडेट संतोष को दो दिन की रिमांड पर भेजा गया है. SOG के रिमांड में ट्रेनी एसआई नीरज, मोनिका, रेणु और सुरजीत को दिया गया है.
बताया जाता है कि SOG ने ट्रेनी एसआई की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी और संतोष की 3 दिनों की रिमांड मांगी गई थी. लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद 4 आरोपियों को 17 अक्टूबर तक और डमी कैंडिडेट संतोष को दो दिन की रिमांड पर भेजा है.
कोर्ट में गिरफ्तारी पर हुई तीखी बहस
कोर्ट में 10 अक्टूबर को दोनों पक्षों में काफी तीखी बहस हुई. आरोपी ट्रेनी एसआई नीरज की तरफ से पैरवी करते हुए वकील स्वदीप सिंह होरा ने यह दलील दी कि नीरज को 'ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और रीजन ऑफ अरेस्ट' लिखित में नहीं बताए गए हैं, इसलिए यह गिरफ्तारी अवैध है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों के हवाले से ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखित में देने की जरूरत बताई. इस पर कोर्ट रूम में तीखी बहस हुई.
एसओजी की तरफ से एपीपी सागर तिवाड़ी ने कहा कि सभी आरोपियों को ग्राउंड और रीजन रिटेन में बताए गए हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक तरह में मामले में अलग अलग ऑब्जर्वेशन है. उन्होंने कहा कि इनकी रिमांड इसलिए जरूरी है कि इनसे आगे भी पूछताछ की जा सके. जांच एजेंसी इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है. इसे ध्यान रखा जाना चाहिए कि एसओजी अपने ही लोगों यानी पुलिस ही पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इनसे पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं. इसलिए रिमांड जरूरी है.
5 घंटे की बहस के बाद मंजूर हुआ रिमांड
इसके करीब 3 घंटे बाद कोर्ट में दुबारा सुनवाई हुई. स्वदीप सिंह होरा ने कहा कि नीरज के साथ मारपीट हुई है. इस पर एसओजी के वकील ने कहा कि वह तो ऐसा कहेगा ही. हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स है, वह देख लिया जाए. इस पर स्वदीप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश किया जाए. हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने करीब 5 घंटे बाद रिमांड मंजूर की.
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