SMS stadium badminton court tender: राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैडमिंटन इनडोर कोर्ट के रखरखाव और संचालन के लिए जारी ई-टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और खेल परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने दिया. सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैडमिंटन इनडोर कोर्ट के रखरखाव के लिए 18 अगस्त को ई-टेंडर जारी किया गया था. लेकिन इसमें भारी-भरकम फीस वसूली के चलते खिलाड़ियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने राहत दी.
जानिए क्या है विरोध की वजह
इसमें हर खिलाडी से प्रति घंटा 1500 रुपए और कोच की सुविधा के साथ 3 हजार रुपए प्रति घंटा की दर से फीस निर्धारित की गई थी. इस मामले में बैडमिंटन प्लेयर वयम लांबा व अन्य ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता महेंद्र शांडिल्य ने पैरवी की.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह बैडमिंटन की नेशनल लेवल जूनियर प्लेयर है. वह और अन्य खिलाड़ी हर दिन करीब 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं. ऐसे में वे इतनी बडी राशि फीस के तौर पर नहीं दे सकते.
ज्यादा फीस से प्रैक्टिस पर होगा असर
साथ ही याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कई दलीलें दी गईं. याचिकाकर्ता का कहना है कि बैडमिंटन इनडोर कोर्ट खिलाड़ियों की सुविधा के लिए बनाया गया था. ताकि खिलाडी हर मौसम में प्रैक्टिस कर सके, लेकिन इतनी ज्यादा फीस लगने से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर असर पड़ेगा.
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