Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सख्त लेन ड्राइव नियम लागू, नियम तोड़े तो होगा भारी चालान

चतुर्थ लेन ओवरटेकिंग, आपातकालीन और एम्बुलेंस के लिए आरक्षित रहेगी. हाईवे अथॉरिटी ने लेन ड्राइव नियमों के पोस्टर लगाए हैं और ओवरस्पीड वाहनों पर कैमरों से निगरानी शुरू की गई है ताकि नियम तोड़ने वालों के चालान किए जा सकें.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

Alwar News: दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर अब वाहन चालकों को तय लेन और गति सीमा का सख्ती से पालन करना होगा. अलवर पुलिस और हाईवे अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत “लेन ड्राइव सिस्टम” लागू किया है. इस पहल का उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और ट्रैफिक अनुशासन बनाए रखना है.

अलवर एडीशनल  शरणं कांबले ने बताया कि मिशन सेफ अभियान के तहत लोगों को हाईवे पर निर्धारित लेन में चलने और ओवरस्पीड ड्राइव से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है. इसके लिए राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने एनएचएआई के साथ मिलकर विशेष अभियान शुरू किया है.

ट्रक, ट्रेलर और लोडिंग वाहन प्रथम लेन में चलेंगे

अभियान के तहत भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रेलर और लोडिंग वाहन प्रथम लेन में चलेंगे जिनकी अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. दूसरी लेन में बस जैसे सामान्य मध्यम गति वाले वाहन चल सकेंगे जिनकी गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. वहीं तीसरी लेन में तेज रफ्तार वाहन जैसे कार, जीप आदि को अनुमति दी गई है, जिनकी अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है.

चतुर्थ लेन ओवरटेकिंग, आपातकालीन और एम्बुलेंस के लिए आरक्षित

चतुर्थ लेन ओवरटेकिंग, आपातकालीन और एम्बुलेंस के लिए आरक्षित रहेगी. हाईवे अथॉरिटी ने लेन ड्राइव नियमों के पोस्टर लगाए हैं और ओवरस्पीड वाहनों पर कैमरों से निगरानी शुरू की गई है ताकि नियम तोड़ने वालों के चालान किए जा सकें. अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान न केवल ट्रैफिक अनुशासन लाने में मदद करेगा बल्कि एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हादसों पर भी प्रभावी रोक लगाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें-  Rajasthan: दौसा में पंचायत समिति सदस्य निकला स्मैक तस्कर, कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई