फलोदी सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर सुनवाई, राजस्थान सरकार और NHAI को किया रिपोर्ट तलब

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और  राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को रिपोर्ट तलब किया गया है और उन्हें निश्चित समय में जवाब देने को कहा गया है.

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Phalodi Road Accident: राजस्थान के जोधपुर स्थित फलोदी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी. वहीं काफी संख्या में लोग घायल हुए थे. इस हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. वहीं 10 नवंबर को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और  राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को रिपोर्ट तलब किया गया है और उन्हें निश्चित समय में जवाब देने को कहा गया है.

राष्ट्रीय राज्यमार्गों की स्थिति पर भी मांगा रिपोर्ट

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय विश्नोई की पीठ ने राजमार्गों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे, जिसमें राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबों और अन्य स्थापनाओं की संख्या एवं स्थिति का ब्यौरा दिया जाए. इसके साथ ही अदालत ने सड़क की स्थिति (Road Conditions) के संबंध में भी रिपोर्ट तलब की.

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.एस. नाडकर्णी को मामले में न्याय मित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया और निर्देश दिया कि राजस्थान के मुख्य सचिव को पक्षकार (party respondent) के रूप में शामिल किया जाए ताकि वे मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें.

राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करेगी और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर न्यायालय की हर प्रकार से सहायता करेगी.

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आंध्र प्रदेश के सड़क हादसे का भी संज्ञान लिया

अदालत ने इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुए समान सड़क हादसे का भी संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाया जाए, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा और सड़क किनारे ढांचों के नियमन के लिए एक समन्वित नीति और दृष्टिकोण अपनाया जा सके.

राजस्थान में जोधपु के फालोदी में श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर टूरिस्ट बस) और ट्रेलर की भीषण टक्कर में 15 लोगों की दर्दनाक मौत के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. शीर्ष अदालत ने इस गंभीर सड़क हादसे को जनहित का विषय मानते हुए स्वयं संज्ञान में दर्ज किया है.

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