जयपुर के एक सिनेमा हॉल में टूटी सीट से दर्शक का कुर्ता फटने की वजह से सिनेमाघर प्रबंधन पर जुर्माना लगने का मामला सामने आया है. सितंबर 2019 के इस प्रकरण में जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने अब फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने कुर्ता फटने को गंभीर सेवा दोष माना
जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डीएम माथुर और सदस्य सीमा शर्मा ने कार्निवल सिनेमा फनस्टार में टूटी कुर्सी से दर्शक का कुर्ता फटने को गंभीर सेवा दोष माना. सिनेमा प्रबंधन पर 22 हजार रुपए हर्जाना और 1500 रुपए कुर्ते की कीमत भी दर्शक को देने का आदेश दिये हैं.
परिवादी पंकज पचलंगिया फनस्टार सिनेमाघर में 'छिछोरे' फिल्म देखने गया था
दरअसल परिवादी पंकज पचलंगिया 10 सितंबर, 2019 को जयपुर के फनस्टार सिनेमाघर में ‘छिछोरे' फिल्म देखने गया था. पंकज ने शाम चार बजे के शो में टॉप क्लास का टिकट 160 रुपए में लिया था. लेकिन, उसे सीट बिलकुल टूटी हालत में मिली. पंकज ने सिनेमाघर के कर्मचारी से दूसरी सीट दिलाने के कहा, लेकिन उसे अन्य सीट नहीं दी गई.
परिवादी को टूटी सीट पर बैठकर फिल्म देखनी पड़ी
मजबूरी में परिवादी को टूटी सीट पर ही बैठकर फिल्म देखनी पड़ी. इसी दौरान के सीट से उलझकर उसका कुर्ता फट गया. परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद देते हुए देते कुर्ते की कीमत और हर्जा-खर्चा दिलवाने आग्रह किया था.
अयोग ने गंभीरता से लेते हुए की टिप्पणी
पंकज पचलंगिया के इस परिवाद पर आयोग ने माना है कि जब भी कोई दर्शक उपभोक्ता फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर जाता है तो वह उचित सुविधाएं और आरामदायक सीट की उम्मीद करता है, ताकि आराम से वह तीन घंटे बैठकर फिल्म देख सके. मगर कार्निवल सिनेमा फनस्टार में परिवादी पंकज पचलंगिया को मिली सीट ना केवल खराब थी बल्कि, टूटी हुई भी थी. ऐसी सीट पर बैठने से परिवादी को परेशानी हुई. उसका कुर्ता सीट से फट गया. आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जुर्माने के आदेश दिये हैं.
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