घर में लगा रखी थी तंबाकू की फैक्ट्री, अलग-अलग ब्रांड की पैकिंग, 7 दिन की रेकी के बाद हुई कार्रवाई

राजस्थान में तंबाकू फैक्ट्री को घर में चलाया जा रहा था. इस फैक्ट्री में सालों से काम चल रहा था. जहां अलग-अलग ब्रांड की तंबाकू की पैकिंग की जा रही थी.

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Rajasthan Tobacco Factory: राजस्थान में अवैध तंबाकू फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है. हैरानी की बात यह है कि इस अवैध तंबाकू की फैक्ट्री को घर में चलाया जा रहा था. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 7 दिनों की रेकी की. इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ. जब खुलासा हुआ तो पता चला कि फैक्ट्री में अलग-अलग ब्रांड की पैकिंग की जा रही थी. स्वास्थ्य विभाग को घर से 110 किलो तंबाकू भी बरामद हुआ है. अब इस फैक्ट्री को सीज कर लिया गया है और जांच की जा रही है.

तंबाकू के अवैध फैक्ट्री का मामला श्री गंगानगर जिले का है. जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. अब स्वास्थ्य विभाग ने फैक्ट्री को सीज कर लिया है. बताया जाता है कि फैक्ट्री काफी समय से चल रहा था.

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तंबाकू की फैक्ट्री की मिली थी शिकायत

श्रीगंगानगर सीएमएचओ डा. अजय सिंगला ने बताया कि तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जे ब्लॉक एरिया में दबिश दी. इस दौरान करीब 110 किलो तंबाकू बरामद हुआ, जिसे विभाग ने सीज किया. सीएमएचओ डॉ. सिंगला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को कई दिनों से इस फैक्ट्री को संचालित होने की शिकायत मिल रही थी और टीम ने करीब एक सप्ताह की रेकी के बाद यह कार्रवाई की. इस दौरान व्यापारी प्रवीण कटारिया स्टाफ सहित मौके पर मिले. यहां मार्विन सुपर हीरो तम्बाकू की पैकेजिंग की जा रही थी. इसके साथ साथ खुले में 110 किलो तंबाकू भी बरामद हुआ. विभाग ने बरामद तंबाकू को सीज कर दिया गया. वहीं तंबाकू का सैंपल भी लिया गया है. 

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कई वर्षो से संचालित हो रही थी फैक्ट्री 

सीएमएचओ डा. अजय सिंगला ने बताया कि यहां कई वर्षों से तंबाकू तैयार करने की जानकारी मिली है. विभागीय टीम ने संबंधित मालिक को भविष्य में अवैध तंबाकू बेचान न करने के लिए पाबंद किया है. बता दें कि कोटपा अधिनियम के तहत राज्य में खुला तंबाकू एवं निर्धारित मापदंडों से अलग पैकेजिंग में तंबाकू बेचान करने पर पूर्ण पाबंदी हैं, क्योंकि यह तंबाकू सेवन करने वालों के लिए बेहद घातक है. इससे कैंसर होने की संभावना रहती है. अब कोटपा अधिनियम के तहत न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा. अधिनियम के तहत इस मामले में एक साल तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान है.

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