SIR In Rajasthan: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी. इस संबंध में राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.
इनके तबादले पर रहेगी रोक
आदेश के मुताबिक मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्य में जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) तथा पुनरीक्षण कार्य में नियुक्त किए गए अन्य लेखा अधिकारी, पटवारी और बीएलओ के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
7 फरवरी 2026 तक नहीं होगा तबादला
निर्देशों में कहा गया है कि 7 फरवरी 2026 तक इन अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. किसी भी अत्यावश्यक मामले में स्थानांतरण का प्रस्ताव केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही राज्य सरकार को भेजा जा सकेगा. यह कदम मतदाता सूचियों के सटीक और पारदर्शी पुनरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के मक़सद से उठाया गया है.
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