Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले में मूकबधिर 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बताया जाता है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद वह 5 महीने की गर्भवती हो गई थी. वहीं पीड़िता की मां ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की गई. जिसके बाद पुलिस के चार्जशीट के तहत और गवाहों को सुनकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि यूपी का रहने वाला परिवार मजदूरी करने आया था. वह लोग किराए के मकान में रहते थे और उसके पास ही आरोपी राहुल रहता था. पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी. वहीं मां जब मजदूरी करने जाती थी तो मूकबधिर पीड़िता से आरोपी रेप करता था. जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई.
डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला रेप का मामला
बताया जाता है कि जब पीड़िता को डॉक्टर से दिखाया गया तो रेप के बारे में पता चला. इसके बाद उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मूक बधिर बालिका के साथ राहुल नाम के आरोपी ने दुष्कर्म किया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. मामले में अनुसंधान पूरा कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई.
26 गवाहों की हुई पेशी
कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो 26 गवाह पेश किया गया और 27 डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए. इसके बाद विशिष्ट न्यायाधीश शिल्पा समीर ने मेडिकल एविडेंस और एक्सपर्ट एविडेंस के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए आरोपी राहुल को आजीवन कठोर कारावास एवं चार लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. इसके अलावा 200000 रुपये प्रतिकार दिए जाने की अनुशंसा की है.
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