Jodhpur News: भारत में रह रहे पाक विस्थापित हिन्दुओं का क्या होगा ? जोधपुर में CID दफ्तर के बाहर लगी पाक नागरिकों की कतारें 

गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइन के मुताबिक़ जो पाक नागरिक जोधपुर शहर में एलटीवी पर रह रहे हैं और जिनकी एलटीवी की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें अपने वीजा का तत्काल विस्तार करवाना आवश्यक है.

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जोधपुर में पाकिस्तानी नागरिक

Pahalgam Terrorist Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत में निवासरत पाकिस्तान नागरिकों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसे पाक नागरिक जो लॉन्ग टर्म वीजा (एलटीवी) पर भारत में रह रहे हैं, उन्हें देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. पिछले तीन दिनों में 362 पाकिस्तान नागरिकों के एलटीवी आवेदन स्वीकार किए गए हैं. इस निर्णय के बाद जोधपुर में सीआईडी ऑफिस (विदेशी पंजीयन कार्यालय) के बाहर सुबह से ही पाक विस्थापित हिंदुओं की भीड़ देखने को मिली, जो भारत सरकार का धन्यवाद करते नजर आए.

हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुलकर बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका परिवार अभी भी पाकिस्तान में है और उन्हें उनकी सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है.

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लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले पाक नागरिकों का क्या होगा ? 

गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइन के मुताबिक़ जो पाक नागरिक जोधपुर शहर में एलटीवी पर रह रहे हैं और जिनकी एलटीवी की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें अपने वीजा का तत्काल विस्तार करवाना आवश्यक है. इसके लिए वे विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय, जोधपुर में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. साथ ही, जिन नागरिकों ने एलटीवी के लिए आवेदन कर दिया है और जिनके आवेदन विचाराधीन हैं, उन्हें भी पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है.

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सरकार ने और क्या दिए निर्देश ? 

इसके अलावा, वे पाक नागरिक जो एलटीवी के लिए पात्र हैं लेकिन अभी तक आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द वैध दस्तावेजों के साथ अपना एलटीवी आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही, जिन पाक नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो चुकी है और जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें भी अपने क्षेत्र के विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उनकी स्थिति के अनुसार राज्य सरकार व गृह मंत्रालय से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए जा सकें.

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जिनका महिलाओं विवाह भारत में हुआ, उनके लिए छूट 

गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मुस्लिम महिलाओं का विवाह भारतीय नागरिकों से हुआ है और वे एलटीवी पर भारत में रह रही हैं, उन्हें भी पुनः पाकिस्तान जाने की आवश्यकता नहीं है. यह निर्णय विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए राहतपूर्ण है जो विवाह के बाद भारतीय जीवन में रच-बस चुकी हैं और जिनके लिए पाकिस्तान लौटना सुरक्षित या व्यावहारिक नहीं है.

स्थायी निवास की सुविधा पर रह रहे पाकिस्तान नागरिकों के लिए भी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिन नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है, उन्हें अपने नागरिकता प्रमाण पत्र को विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है ताकि उनके रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके. यह प्रक्रिया नागरिकता प्राप्त पाक नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है.

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