Bharatpur Collectorate
-
{
- सब
- ख़बरें
-
Rajasthan: राशन के गेहूं में मिट्टी और गुटखे की रैपर, नाराज ग्रामीण गेहूं लेकर पहुंचा कलेक्टर के पास
- Monday February 9, 2026
- Reported by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: संदीप कुमार
भरतपुर में राशन के अनाज को लेकर मामला सामने आया है जिसमें ग्रामीण को मिले गेहूं में मिट्टी और गुटखा रैपर मिला अनाज दिया गया. जिसे लेकर वह कलेक्टर के पास पहुंच गया.
-
rajasthan.ndtv.in
-
नौकरी से बर्खास्त शिक्षक ने कैसे हिला दिया पूरा सिस्टम? भरतपुर जिला परिषद भवन और DM के वाहन को कुर्क करने का आदेश
- Friday December 6, 2024
- Written by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: प्रभांशु रंजन
31 साल की कानूनी लड़ाई के बाद नौकरी से बर्खास्त एक शिक्षक ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है. बर्खास्त शिक्षक की शिकायत पर कोर्ट ने कलक्टर के वाहन और जिला परिषद भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है.
-
rajasthan.ndtv.in
-
Rajasthan: भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट के पास फायर एनओसी नहीं, जिले की 36 बिल्डिंग पर नगर निगम करेगा कार्रवाई
- Saturday May 4, 2024
- Reported by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: पुलकित मित्तल
सरकारी नियम है कि 9 मीटर से ऊंची बिल्डिंग, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर हो, या ऐसे स्थान जहां पर 50 से ज्यादा लोगों का आना जाना हो, और उसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, उन भवनों को फायर एनओसी लेना जरूरी है.
-
rajasthan.ndtv.in
-
Rajasthan: राशन के गेहूं में मिट्टी और गुटखे की रैपर, नाराज ग्रामीण गेहूं लेकर पहुंचा कलेक्टर के पास
- Monday February 9, 2026
- Reported by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: संदीप कुमार
भरतपुर में राशन के अनाज को लेकर मामला सामने आया है जिसमें ग्रामीण को मिले गेहूं में मिट्टी और गुटखा रैपर मिला अनाज दिया गया. जिसे लेकर वह कलेक्टर के पास पहुंच गया.
-
rajasthan.ndtv.in
-
नौकरी से बर्खास्त शिक्षक ने कैसे हिला दिया पूरा सिस्टम? भरतपुर जिला परिषद भवन और DM के वाहन को कुर्क करने का आदेश
- Friday December 6, 2024
- Written by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: प्रभांशु रंजन
31 साल की कानूनी लड़ाई के बाद नौकरी से बर्खास्त एक शिक्षक ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है. बर्खास्त शिक्षक की शिकायत पर कोर्ट ने कलक्टर के वाहन और जिला परिषद भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है.
-
rajasthan.ndtv.in
-
Rajasthan: भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट के पास फायर एनओसी नहीं, जिले की 36 बिल्डिंग पर नगर निगम करेगा कार्रवाई
- Saturday May 4, 2024
- Reported by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: पुलकित मित्तल
सरकारी नियम है कि 9 मीटर से ऊंची बिल्डिंग, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर हो, या ऐसे स्थान जहां पर 50 से ज्यादा लोगों का आना जाना हो, और उसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, उन भवनों को फायर एनओसी लेना जरूरी है.
-
rajasthan.ndtv.in