Fire Noc Rule
- सब
- ख़बरें
-
जोधपुर में नगर निगम क्यों कर रहा है होटलों को सीज? रूम बुक करने से पहले कर लें ये इस बात की तसल्ली
- Wednesday September 11, 2024
- Written by: अरुण हर्ष, Edited by: इकबाल खान
जोधपुर में ज्यादातर होटलों में फायर NOC नहीं होने की समस्या देखने को मिल रही है. बुधवार को भी जोधपुर के एयरपोर्ट इलाके में होटल कनक को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सीज किया गया. क्योंकि इस होटल में फायर एनओसी नहीं थी.
-
rajasthan.ndtv.in
-
जोधपुर में नगर निगम क्यों कर रहा है होटलों को सीज? रूम बुक करने से पहले कर लें ये इस बात की तसल्ली
- Wednesday September 11, 2024
- Written by: अरुण हर्ष, Edited by: इकबाल खान
जोधपुर में ज्यादातर होटलों में फायर NOC नहीं होने की समस्या देखने को मिल रही है. बुधवार को भी जोधपुर के एयरपोर्ट इलाके में होटल कनक को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सीज किया गया. क्योंकि इस होटल में फायर एनओसी नहीं थी.
-
rajasthan.ndtv.in
-
Rajasthan: भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट के पास फायर एनओसी नहीं, जिले की 36 बिल्डिंग पर नगर निगम करेगा कार्रवाई
- Saturday May 4, 2024
- Reported by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: पुलकित मित्तल
सरकारी नियम है कि 9 मीटर से ऊंची बिल्डिंग, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर हो, या ऐसे स्थान जहां पर 50 से ज्यादा लोगों का आना जाना हो, और उसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, उन भवनों को फायर एनओसी लेना जरूरी है.
-
rajasthan.ndtv.in
-
जोधपुर में नगर निगम क्यों कर रहा है होटलों को सीज? रूम बुक करने से पहले कर लें ये इस बात की तसल्ली
- Wednesday September 11, 2024
- Written by: अरुण हर्ष, Edited by: इकबाल खान
जोधपुर में ज्यादातर होटलों में फायर NOC नहीं होने की समस्या देखने को मिल रही है. बुधवार को भी जोधपुर के एयरपोर्ट इलाके में होटल कनक को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सीज किया गया. क्योंकि इस होटल में फायर एनओसी नहीं थी.
-
rajasthan.ndtv.in
-
जोधपुर में नगर निगम क्यों कर रहा है होटलों को सीज? रूम बुक करने से पहले कर लें ये इस बात की तसल्ली
- Wednesday September 11, 2024
- Written by: अरुण हर्ष, Edited by: इकबाल खान
जोधपुर में ज्यादातर होटलों में फायर NOC नहीं होने की समस्या देखने को मिल रही है. बुधवार को भी जोधपुर के एयरपोर्ट इलाके में होटल कनक को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सीज किया गया. क्योंकि इस होटल में फायर एनओसी नहीं थी.
-
rajasthan.ndtv.in
-
Rajasthan: भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट के पास फायर एनओसी नहीं, जिले की 36 बिल्डिंग पर नगर निगम करेगा कार्रवाई
- Saturday May 4, 2024
- Reported by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: पुलकित मित्तल
सरकारी नियम है कि 9 मीटर से ऊंची बिल्डिंग, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर हो, या ऐसे स्थान जहां पर 50 से ज्यादा लोगों का आना जाना हो, और उसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, उन भवनों को फायर एनओसी लेना जरूरी है.
-
rajasthan.ndtv.in