Rajasthan High Court Class Iv Recruitment
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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जीरो अंक वाले के चयन पर हाई कोर्ट नाराज, सरकार से कहा - कोई तो न्यूनतम योग्यता रखिए
- Monday March 9, 2026
- Reported by: विश्वास शर्मा, Edited by: संदीप कुमार
चतुर्थ श्रेणी भर्ती में शून्य या माइनस अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल किए हैं. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने कहा कि न्यूनतम अंक निर्धारित न करने से योग्यता का कोई मानक ही बच नहीं जाता.
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rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस, सचिवालय भर्ती में 18 पद खाली रखने के आदेश
- Friday January 9, 2026
- Reported by: विश्वास शर्मा, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिवालय की चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर बड़ा निर्णय देते हुए 18 पद खाली रखने का आदेश दिया. लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे ठेका कर्मचारियों को राहत मिली है.
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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जीरो अंक वाले के चयन पर हाई कोर्ट नाराज, सरकार से कहा - कोई तो न्यूनतम योग्यता रखिए
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चतुर्थ श्रेणी भर्ती में शून्य या माइनस अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल किए हैं. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने कहा कि न्यूनतम अंक निर्धारित न करने से योग्यता का कोई मानक ही बच नहीं जाता.
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राजस्थान हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस, सचिवालय भर्ती में 18 पद खाली रखने के आदेश
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राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिवालय की चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर बड़ा निर्णय देते हुए 18 पद खाली रखने का आदेश दिया. लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे ठेका कर्मचारियों को राहत मिली है.
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