Rajasthan Ndps Court
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नशीली टैबलेट तस्करी मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा, एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला
- Thursday January 22, 2026
- Reported by: मनीष शर्मा, Edited by: संदीप कुमार
कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.
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Fireworks Time Limit: दिवाली, छठ, न्यू ईयर पर आतिशबाजी के नियम बदले, जल्दी जान लें वरना विस्फोटक नियम के तहत होगी कार्रवाई
- Wednesday September 4, 2024
- Written by: सलमान मंसूरी
Fireworks Time Rajasthan: NCR क्षेत्र को छोड़ते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी को बेचने व चलाने की अनुमति होगी. इसके साथ ही आगामी त्योहारों पर सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति होगी.
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कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.
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