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नशीली टैबलेट तस्करी मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा, एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

नशीली टैबलेट तस्करी मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा, एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला
दोषी को 20 साल की कठोर सजा

Rajasthan News: नशीली टैबलेट्स तस्करी के एक मामले में आरोपी के खिलाफ हनुमानगढ़ की एनडीपीएस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपित को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 5 साल पुराने मामले में दोषी को कठोर सजा सुनाई है.

साल 2020 में दर्ज हुआ था मामला

प्रकरण के अनुसार यह मामला 21 मई 2020 को गोलूवाला थाना में दर्ज किया गया था. तत्कालीन DST प्रभारी हरबंश सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ रोड पर रोही 37 एमओडी के पास आरोपी जसप्रीत सिंह के कब्जे से 221 पत्तों में एनडीपीएस घटक की 2210 टैबलेट ट्रायो-SR बरामद हुई थी. बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं मामला दर्ज किया गया.

दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मौत

मामले की जांच के दौरान गोलूवाला पुलिस ने एक अन्य आरोपी नसीब सिंह को भी गिरफ्तार किया था. हालांकि, ट्रायल के दौरान नसीब सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो गई.

11 गवाह हुए पेश

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह, 54 दस्तावेज, और 3 आर्टिकल्स को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी जसप्रीत सिंह को दोषी माना.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने पैरवी की, जिसके चलते आरोपी को कड़ी सजा सुनाई जा सकी.

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