विंडों वेटिंग टिकट पर बदला रेलवे का यह नियम, यात्रा करने से पहले जान लें वरना हो सकती है जेल

हाल ही में भारतीय रेलवे ने दैनिक यात्रियों के लिए कुछ नियम सख्त किए हैं. जिसका सीधा असर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. हाल ही में रेलवे ने टिकट कंफर्मेशन को लेकर सूचना जारी की है.

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Indian Railway: मध्यम वर्ग के लिए ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाने का अहम साधन है. भारतीय रेलवे (Indian Railway) से हर दिन लाखों यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करते हैं. कोई आरक्षित टिकट (Reservation ticket) से यात्रा करता है, कोई आरएसी (RAC) तो कोई वेटिंग टिकट पर अपने गंतव्य तक पहुंचता है. लेकिन हाल ही में भारतीय रेलवे ने दैनिक यात्रियों के लिए कुछ नियम सख्त किए हैं. जिसका सीधा असर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. हाल ही में रेलवे ने टिकट कंफर्मेशन को लेकर सूचना जारी की है. इसके मुताबिक अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर यात्रा करते पकड़ा गया तो उसे तुरंत यात्रा करने से रोक दिया जाएगा और चलती ट्रेन से उतार दिया जाएगा. क्योंकि 1 जुलाई से वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी. भले ही वो टिकट विंडो टिकट ही क्यों न हो.

विंडो वेटिंग  टिकट क्या होता है ( What is window waiting ticket)

विंडो टिकट वो टिकट होते हैं जो यात्री यात्रा पर जाने से पहले रेलवे के निर्धारित काउंटर से खरीदते हैं. पहले के नियमों के मुताबिक अगर ये टिकट वेटिंग या आरएसी है तो आप स्लीपर कोच में यात्रा कर सकते थे, ये वैध था, लेकिन 1 जुलाई से बदले गए नियमों के मुताबिक अगर ये टिकट आखिरी वक्त तक कन्फर्म नहीं होते तो अब इन पर यात्रा करना गैरकानूनी है. पहले के नियमों के मुताबिक अगर टिकट एसी वेटिंग है तो एसी कोच में यात्रा की जा सकती थी. वहीं ऑनलाइन खरीदे गए टिकटों पर यात्रा करने पर पहले से ही रोक थी, ये अपने आप कैंसिल हो जाते हैं.

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रेलवे का क्‍या कहना

इस बारे में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह नियम आज से लागू नहीं है, यह अंग्रेजों के जमाने से लागू है. अब इसे सख्ती से लागू करने की कोशिश की जाएगी. रेलवे का नियम साफ है कि अगर आपने खिड़की से टिकट खरीदा है और वह वेटिंग लिस्ट में है तो उसे कैंसिल करवाना ही आपके लिए बेहतर है. लेकिन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सख्ती नहीं की जा रही है.

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पकड़े गए तो क्या होगा

नए नियम के लागू होने के बाद अगर कोई यात्री स्लीपर कोच में विंडो वेटिंग टिकट के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही आपको बीच सफर में ट्रेन से उतारा भी जा सकता है. इसके अलावा इस नए नियम के जरिए टीटी को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह यात्री को बीच सफर में उतारने के बजाय उसे जनरल डिब्बे में भेज सकता है.

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