राजस्थान : मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, जानें पूरी डिटेल

राज्य में इस योजना को 29-11-1965 को लागू किया गया था. राज्य सरकार इस योजना का भार वहन करती है. यह योजना व्यक्तिगत आधार पर लागू की जाती है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
जयपुर:

समाज के हर वर्ग का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है. सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है. इसलिए सभी सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को लिए कई योजनाएं चलाती हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या से दो-चार न होना पड़े. ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाती है जिसका नाम मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है. राज्स सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना को अपनी देखरेख में चलाता है. राज्य में इस योजना को 29-11-1965 को लागू किया गया था. राज्य सरकार इस योजना का भार वहन करती है. यह योजना व्यक्तिगत आधार पर लागू की जाती है.

आवेदन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए श्रेणी के दिव्यांग नागरिक ही योग्य हैं. इस योजना का लाभ लेने के पात्र लाभार्थी को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए  ई-मित्र, मोबाइल ऐप या फिर योजना की वेबसाइट पर प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है. आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. साथ ही आवेदक मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रुपये निर्धारित किया गया है. इसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है.

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जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है. पहला, आधार कार्ड की प्रति और दूसरा, जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति.

बैंक खाता आधार से जुड़ा

सरकार की ओर से जरूरी सहायता लेने के लिए जरूरी है कि प्रार्थी के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और यह बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए. डीबीटी के जरिए इस खाते में महीने में एक बार योजना के तहत स्वीकृत राशि बैंक खाते में डाली जाती है.