Rajasthan: Mukhyamantri Vriddhjan samman Pension Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. उनमें से कुछ योजनाएं राज्य के वृद्धजनों के लिए भी हैं. ऐसी ही एक योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना. इस योजना को राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चलाता है. यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है. राज्य को कोई पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है.
सरकार द्वारा तय की गई पात्रता की शर्तें कुछ इस प्रकार से है. 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है. बी.पी.एल./ अंत्योदय/ आस्था कार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है.
गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2021 से पेंशन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है.
आवेदन कैसे करें समझें
सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार आवेदन का माध्यम ऑनलाइन है. ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-मित्र, मोबाइल ऐप, योजना की वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है. समस्या होने पर आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. आवेदक मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर भी सीधे स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रुपये निर्धारित किया गया है. इसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है.
जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं.
आधार कार्ड की प्रति
जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति.
भुगतान का तरीका
भुगतान का तरीका डीबीटी के माध्यम से खाते में किया जाता है. एक माह में एक बार योजना का तय राशि खाते में डाली जाती है.