TADA court acquitted Abdul Karim alias tunda: पिछले 30 सालों से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. गुरूवार को आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा (Abdul Karim Tunda) की सुनवाई पूरी होने के बाद अजमेर टाडा कोर्ट (Ajmer TADA Court) ने बरी कर दिया. जानकारों के मुताबिक कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जहां-जहां ब्लास्ट हुए वहां टुंडा की मौजूदगी के सबूत नहीं मिले. सवाल ये है कि सबूतों के आभाव में अब CBI क्या करेगी?