Ajmer Sharif Dargah: अजमेर शरीफ दरगाह (Ajmer Sharif Dargah) को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इसके लिए दरगाह पक्ष को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी. वही ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती (Khwaja Moinuddin Hasan Chishti) की दरगाह परिसर में हिंदू मंदिर होने के दावे पर एआईएमआईएम (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने प्रतिक्रिया दी है. बुधवार को दरगाह परिसर में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को कोर्ट द्वारा स्वीकार करने पर ओवैसी ने कहा कि 1991 का इबादतगाहों का क़ानून साफ़ कहता है के किसी भी इबादतगाह की मज़हबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता, ना अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी.