Rajasthan News: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के एक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समझौते के आधार पर FIR रद्द नहीं की जा सकती. छेड़छाड़ के आरोपी टीचर के खिलाफ FIR और कानूनी कार्रवाई फिर से शुरू की जानी चाहिए. यह केस साल 2022 का है. राजस्थान की गंगापुर सिटी में एक सरकारी स्कूल के टीचर ने नाबालिग दलित छात्रा से छेड़छाड़ की थी. इसके बाद नाबालिग ने पॉक्सो और एससी/एसटी अधिनियम के तहत थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उस वक्त पुलिस ने पीड़िता के CRPC 164 के तहत बयान भी दर्ज कराए थे. लेकिन बाद में आरोपी शिक्षक ने 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पीड़ित पक्ष से यह लिखवा लिया कि शिक्षक के खिलाफ पीड़िता ने गलतफहमी में मुकदमा दर्ज करा दिया था, और अब आरोपी टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती.