Water Crisis: भूजल संरक्षण को लेकर भजनलाल सरकार ने सख्ती दिखाते हुए विधानसभा से भूजल संरक्षण बिल को पास करवाई. इस बिल के पास होने से अब कानून लागू हो गए है. अब राजस्थान में औद्योगिक-वाणिज्यिक उपयोग के लिए बोरवेल-ट्यूबवेल की खुदाई से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति नहीं लेने पर 50 हजार रुपए जुर्माना होगा और इसकी पुनरावृत्ति पर एक लाख रुपए तक जुर्माना और छह माह तक सजा हो सकेगी. राज्य विधानसभा में बुधवार को पारित राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 में ये प्रावधान किया गया है. इसके लिए करीब दो दशक से प्रयास चल रहे थे. ये विधेयक दो बार प्रवर समिति #groundwaterconservationbill #latestnews #viralvideo #rajasthan #jogarampatel #watercrisis