राजस्थान में जर्जर स्कूल भवनों को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्या अब भी स्कूल टीन शेड में चल रहे हैं और 5 लाख रुपये में स्कूलों की मरम्मत कैसे होगी? जस्टिस महेंद्र गोयल और अशोक जैन की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि काम सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। सरकार को 31 अक्टूबर तक कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।