राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2026 को पारित दिया गया है. इस संशोधन के साथ ही नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए लागू दो से अधिक संतान होने पर अयोग्यता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है. अब दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव लड़ सकेंगे.