Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल तथा स्टेट हाइवे पर संचालित शराब ठेकों को लेकर कठोर रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हाइवे की मध्य रेखा से 500 मीटर की परिधि में स्थित सभी शराब दुकानों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए. न्यायमूर्ति डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सरकार इन 1102 दुकानों को अधिकतम दो माह की अवधि में हटाकर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें. राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष यह तर्क रखा कि उक्त दुकानें नगर एवं नगरपालिका सीमा में स्थित हैं. जिससे राज्य को लगभग 2221.78 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होता है. खंडपीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि 'म्युनिसिपल एरिया' के वर्गीकरण का दुरुपयोग कर हाइवे को 'शराब-फ्रेंडली कॉरिडोर' बनाना न्यायसंगत नहीं है तथा सुप्रीम कोर्ट के 'के.बालू प्रकरण' के आदेशों की अवहेलना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी.