सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया पूरी तरह वैध है और यह संविधान के दायरे में है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग (ECI) के पास एसआईआर कराने की पूरी शक्ति है।