राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली नगर परिषद की निलंबित सभापति रशीदा खातून को राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश रशीदा खातून की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही न्यायिक जांच तीन माह में पूरी की जाए. जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अनंतकाल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता. जनप्रतिनिधि से गरिमा और ईमानदारी के साथ काम करने की उम्मीद की जाती है.