हाईकोर्ट ने भी खारिज की मोनू मानेसर की जमानत याचिका, नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने जलाने का है आरोप

नासिर-जुनैद हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मोनू मानेसर और अनिल मुल्थान की जमानत याचिका खारिज कर दी. मोनू मानेसर की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि नासिर-जुनैद हत्याकांड में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के कोई सबूत नहीं है. जिसका पीड़ित पक्ष ने विरोध किया और याचिका को खारिज करवा दिया.

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मोनू मानेसर.

Nasir-Junaid Murder Case News: राजस्थान की जेल में बंद हरियाणा के कथित गौरक्षक मोनू मानेसर को राजस्थान की हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया. नासिर-जुनैद हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका खारिज कर दी. मोनू मानेसर की याचिका पर कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गईं.

जिसमें बहस के बाद कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले भी 2023 में राजस्थान की कामां की ADJ कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गईं. जिसमें 15 मिनट बहस के बाद कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

'कॉल रिकॉर्ड के आधार पर बनाया आरोपी'

हाईकोर्ट में मोनू मानेसर की तरफ से अधिवक्ता दीपक चौहान और अश्विन गर्ग ने पैरवी की थी. जिसमें उन्होंने कोर्ट में कहा कि मोनू मानेसर और अनिल मुल्थान के नासिर-जुनैद हत्याकांड में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के कोई सबूत नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने सिर्फ कॉल रिकॉर्ड के आधार पर इन दोनों को आरोपी बनाया है. इसके बाद उन्होंने मोनू मानेसर और अनिल मुल्थान को जमानत देने की कोर्ट से अपील की.

हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

वहीं पीड़ित वर्ग नासिर-जुनैद की तरफ से अधिवक्ता असद उल हक नूरी और शाहिद हसन पक्ष रखा. जिसमें उन्होंने इस जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि इसन दोनों आरोपियों ने क्रूरता से नासिर-जुनैद की हत्या की थी. यदि इन दोनों को कोर्ट ने जमानत दे दी तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा.

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कोर्ट में जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी मोनू मानेसर और अनिल मुल्थान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

जानें क्या था नासिर-जुनैद हत्याकांड

16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में दो जली हुई लाशें मिली थी. जांच में पता चला कि ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर की थी. हरियाणा के कई गो-रक्षकों पर उन्हें जिंदा जलाने का आरोप लगा था. इनमें सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव का था.

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राजस्थान के जिला भरतपुर के पहाड़ी इलाके के गांव घाटमीका निवासी नासिर (28)और जुनैद (33)को 15 फरवरी को किडनैप किया गया था. अगले दिन हरियाणा के भिवानी में बोलेरो में दोनों के कंकाल बरामद हुए थे. इस मामले में दोनों के परिवार ने बजरंग दल से जुड़े गोरक्षक मोनू मानेसर और उसके साथियों पर मारपीट करने और जिंदा जलाकर मार देने का आरोप लगाया था. जिसके बाद पुलिस ने मोनू मानेसर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था.

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