Kolkata Doctor Rape-Murder Case: 'देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता', सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का किया गठन

SC on Kolkata Case: 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना का आदेश दिया.

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Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की सुनवाई की. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, 'ये सिर्फ कोलकाता में हत्या का मामला नहीं, बल्कि पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा का है. इसीलिए बेंच ने स्वत: संज्ञान लिया है. हम डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टर और युवा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. हमने पाया कि वहां कोई ड्यूटी रूम नहीं है. हमें उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित स्थितियों के लिए एक राष्ट्रीय सहमति और प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए. हम जानते हैं कि वे सभी इंटर्न, रेजिडेंट डॉक्टर और सबसे महत्वपूर्ण महिला डॉक्टर हैं. अधिकांश युवा डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं. हमें काम की सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करना होगा.  ऐसा प्रोटोकॉल सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि जमीन पर हो.'

डॉक्टर की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा, सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप-हत्या मामले की जांच पर 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का सीबीआई को निर्देश दिया. 

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्‍टरों से आग्रह किया कि वे काम पर लौटें. 

पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार

शीर्ष अदालत ने बलात्कार-हत्या मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि अस्पताल अधिकारी क्या कर रहे हैं? जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध का पता शुरुआती घंटों में चल गया था, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. पीठ ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि हजारों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुस गयी? जब आर.जी. कर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था, तो उन्हें तुरंत दूसरे कॉलेज में कैसे नियुक्त किया गया?'

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'एक और रेप की घटना का इंतजार नहीं कर सकता'

हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्‍बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 'यह सही नहीं है. हमने इस मामले में 50 एफआईआर दर्ज की हैं. पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी फोटो और वीडियो ले लिए गए थे.' इस पर सीजेआई ने कहा, 'यह भयानक है, क्या हम इस तरह से सम्मान देते हैं?' लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर चीजें बदलने के लिए देश एक और दुष्कर्म की घटना का इंतजार नहीं कर सकता. पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरजी कर अस्पताल पर हमला करने वाले उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए.

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