10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को किया जाएगा जप्त, साढ़े 3 लाख गाड़ियां डी रजिस्टर्ड

Vehicle Act: अलवर में 3 लाख 77 हजार 471 गाडियों को डी रजिस्टर्ड किया जा चुका है. बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. 

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

Vehicle Act: अलवर जिले के एनसीआर क्षेत्र में मोटर व्हीकर एक्ट के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा रहे हैं. अलवर के परिवहन अधिकारी सतीश चौधरी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों से हटाए जाएंगे. इन वाहनों को हटाया जा रहा है. 

अनकवर्ड कचरा ले जाने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई  

उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक ऐसे 1284 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई. 16 लाख 61 रुपए का जुर्माना बसूला गया है.  इसके अलावा अनकवर्ड वाहन जो कचरा या निर्माण सामग्री लेकर जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.  ऐसे 394 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई किया गया. 14 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है. 

प्रदूषण वाहनों के खिलाफ 616 वाहनों पर कार्रवाई 

प्रदूषण वाहनों के खिलाफ भी 616 वाहनों पर कार्रवाई की गई. उनसे 11 लाख 81000 का जुर्माना वसूला गया है.   अभी गत दोनों अतिरिक्त मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एनसीआर में शामिल जिलों की भी बैठक में सभी आरटीओ डीटीओ मौजूद थे. उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. 

डी रजिस्टर्ड वाहन रोड पर दिखे तो होगी कार्रवाई  

उन्होंने बताया कि अलवर एनसीआर से डी रजिस्टर्ड वाहन 9 को दूसरे जिलों में रजिस्टर करने की जो लोग मंशा रखते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. जो वहां दी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और एनसीआर में चल रही हैं, उन गाड़ियों को जप्त कर लिया जाएगा. इनमें चाहे दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो. सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.  

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