पहले प्यार, फिर भागकर की शादी, महीनों पति-पत्नी की तरह रहे; अब रेप केस में युवक को 20 साल की कैद की सजा

Jhalawar Repe Case: राजस्थान के झालावाड़ जिले में शनिवार को कोर्ट ने रेप केस के एक आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई. आरोपी पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर घर से भगा ले जाने का आरोप था.

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रेप केस में जेल की सजा पाने वाला युवक.

Jhalawar Repe Case: प्यार की कीमत कई बार काफी महंगी होती है. इसमें जान तक भी देना होता है. राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक प्रेम कहानी सामने आई है, जिसके अंत ने नई बहस को जन्म दे दिया है. दरअसल शनिवार को झालावाड़ में कोर्ट ने रेप केस के एक आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई. लेकिन कोर्ट के इस आदेश पर कोर्ट रूम में मौजूद ही कुछ लोग सवाल उठाते नजर आए. दरअसल रेप केस की यह घटना कुछ ऐसी है, जिससे सवाल उठना लाजिमी होता है. इस मामले के दोषी युवक पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग को बहला-फुसला कर घर से भगाया. फिर दोनों महीनों तक पति-पत्नी की तरह की रहे. लेकिन आज उसी लड़की के रेप केस में युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. 

मात्र 9 महीनों में न्यायालय ने दिया फैसला

झालावाड़ लोक उच्च न्यायालय ने नाबालिक बालिका को भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है तथा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत चार लाख रुपए दिए जाने की भी अनुशंसा की है. पोक्सो न्यायालय ने मात्र 9 महीनों में अपना फैसला सुना दिया है.

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न्यायालय के विशिष्ट लोग अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने मामले में जानकारी साझा करते हुए बताया कि पोक्सो कोर्ट नंबर-1, झालावाड़ के विशेष न्यायाधीश ने मुलजिम फूलचन्द, उम्र 26 वर्ष निवासी झालरापाटन, झालावाड़ को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और 28000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है.

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विशिष्ट लोकअभियोजक ने बताया कि 6 अगस्त 2023 को नाबालिग बालिका के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें उसने बताया कि मुलजिम फूलचन्द उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 जनवरी 2024 को बालिका को महावीर नगर तृतीय कोटा शहर से दस्तयाब किया था.

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दोनों प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे

विशिष्ट लोग अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस बयानों में बताया कि वह मुलजिम को पांच -छ साल से जानती थी. पीड़िता मुलजिम से फोन पर बात करती थी. वह दोनों आपस में एक -दूसरे का पंसद करत थे. और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे.

पीड़िता ने ही बुलवाया था प्रेमी को

विशिष्ट लोग अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ने बयानों में बताया कि एक दिन उसके पिता ने पीड़िता को मुलजिम से बात करते हुए देख लिया और पीड़िता के पिता ने पीड़िता को डांटा. पिता से डांट पडने के बाद पीड़िता ने मुलजिम को फोन करके झालरापाटन बुला लिया फिर वहां से दोनों बस में बैठकर कोटा, कोटा से जोधपुर, फिर जोधपुर से वापस कोटा आ गए. पीड़िता और मुलजिम चार-पांच माह तक साथ साथ पति-पत्नी की तरह रहे जहां पर मुलजिम ने पीड़िता के साथ चार-पांच माह तक शारीरिक संबंध बनाए.

बयानों से हुई बलात्कार की पुष्टि

विशिष्ट लोग अभियोजक राम हेतार गुर्जर ने बताया कि पुलिस जांच के दौरान पीड़िता ने अपना मेडिकल मुयाअना करवाने से मना कर दिया था. परंतु पीड़िता ने मजिस्ट्रेट बयान में मुलजिम द्वारा जबरदस्ती बलात्कार की पुष्टि की थी. पीड़िता ने न्यायालय को दिए बयान में कहा कि मुलजिम  उसको जबरदस्ती बहला-फुसलाकर शादी करने के झांसे से कोटा ले गया जहां उसके साथ चार-पांच माह तक जबदस्ती बलात्कार किया.

13 जनवरी को गिरफ्तार हुआ था आरोपी

मामले में आरोपी को पुलिस ने 13 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था जो आज तक हिरासत में है. 15 मार्च 2024 को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया जहां अभियोजन पक्ष द्वारा 12 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए. अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने फैसला देते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 28000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

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