बाल सुधार गृह से एक माह में फरार हुए 43 बाल अपचारी, हाईकोर्ट हुआ सख्त, भेजा नोटिस

इस साल 12 फरवरी को 23 बच्चे सुधार गृह से फरार हो गए थे. इनमें से एक का संबंध लॉरेंस विश्नोई गैंग से था और वह जी क्लब पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी भी था. इसके बाद 5 मार्च को भी 20 बाल अपचारी फरार हो गए थे.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan High Court: बाल सुधार गृह से बच्चों के फरार होने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने सामाजिक न्याय विभाग और जयपुर पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है. न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने स्वप्रेरणा से तीन अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं. हाल ही में सुधार गृह से दो बार बाल अपचारी भाग गए थे. इसके बाद से ही सुधार गृह की स्थिति और सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे.

इस साल 12 फरवरी को 23 बच्चे सुधार गृह से फरार हो गए थे. इनमें से एक का संबंध लॉरेंस विश्नोई गैंग से था और वह जी क्लब पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी भी था. इसके बाद 5 मार्च को भी 20 बाल अपचारी फरार हो गए थे.

8 सालों में सुधार गृह से फरार हो चुके 108 बाल अपचारी

आंकड़े के मुताबिक पिछले 8 सालों में जयपुर बाल सुधार गृह से 108 बाल अपचारी फरार हो चुके हैं, लेकिन साल 2024 में 43 बच्चे बाल सुधार गृह से फरार हो चुके हैं.  12 फरवरी को फरार हुए बाल अपचारियों में से एक ने रोहतक में स्क्रैप कारोबारी की हत्या कर दी थी.

एक महीने के अंदर दो बार फरार हुए थे बाल अपचारी

साल 2024 के फरवरी महीने में कुल 43 बच्चे बाल सुधार गृह से फरार होने में कामयाब रहे है. 12 फरवरी को 23 बच्चे सुधार गृह से फरार हो गए थे. इनमें से एक का संबंध लॉरेंस विश्नोई गैंग से था और वह जी क्लब पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी भी था. इसके बाद 5 मार्च को भी 20 बाल अपचारी फरार हो गए थे.

हाईकोर्ट 8 सप्ताह के अंदर  रिपोर्ट पेश करने को कहा

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक को 8 सप्ताह के अंदर मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही, कोर्ट ने जयपुर पुलिस आयुक्त से पिछले 5 वर्षों में हुई घटनाओं की रिपोर्ट मांगी है.

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