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ACB Action: महिला तहसीलदार ने की थी 2000 रुपये प्रति बीघा जमीन की डील, कानूनगो के साथ घूस लेते रंगे हाथ हुई ट्रैप

तहसीलदार बबीता और ऑफिस कानूनगो के खिलाफ श्रीगंगानगर एसीबी में 15 हजार रुपये की रिश्वत मांग के मामले में मामला दर्ज हुआ है.

ACB Action: महिला तहसीलदार ने  की थी 2000 रुपये प्रति बीघा जमीन की डील, कानूनगो के साथ घूस लेते रंगे हाथ हुई ट्रैप
महिला तहसीलादर बबीता

ACB Action: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  (ACB) लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. लेकिन इसके बावजूद अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है. ताजा मामला घड़साना का है, जहां तहसीलदार बबीता और ऑफिस कानूनगो के खिलाफ श्रीगंगानगर एसीबी में 15 हजार रुपये की रिश्वत मांग के मामले में मामला दर्ज हुआ है. श्रीगंगानगर एसीबी के डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि रावला निवासी पीड़ित किसान ने श्रीगंगानगर एसीबी चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीणा को बताया था कि घड़साना तहसीलदार बबीता और ऑफिस कानूनगो द्वारा जमीन विरासत इंतकाल दर्ज करने के आदेश करने के नाम पर रिश्वत की राशि की मांग की जा रही है.

2 हजार रुपये प्रति बीघा की मांग

डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि किसान ने उन्हें बताया था कि चक 15 आरजेडी में उसके पिता के नाम से 21 बीघा जमीन रिकॉर्ड में दर्ज है. उसके पिता का 20 सितंबर 2023 को देहांत हो गया, जिन्होंने रजिस्टर वसीयत मेरे व मेरे भतीजे के नाम करवा रखी है. पीड़ित ने बताया था कि वह उक्त भूमि का इंतकाल दर्ज करवाने के लिए घडसाना तहसीलदार को फरवरी 2025 में एक प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन इंतकाल को लेकर तहसीलदार द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया. तहसील में पद स्थापित ऑफिस कानूनगो रेशम सिंह द्वारा विरासत इंतकाल दर्ज करने के लिए तहसीलदार के लिए 2 हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई है.

20 हजार की डील

डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीणा के निर्देशों पर शिकायत का सत्यापन किया गया. उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान रेशम सिंह और तहसीलदार बबीता की रिकॉर्डिंग की गई. जिस पर विरासत इंतकाल के पटवारी के नाम आदेश करने के लिए 20 हजार की रिश्वत की मांग की गई थी, लेकिन इंतकाल चढ़ाने की एवज में 15 हजार रुपये रिश्वत देना तय हुआ. डीएसपी ने बताया कि पीड़ित किसान के द्वारा जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई.

ट्रैप करने के लिए बिछाया जाल

डीएसपी ने बताया कि किसान की शिकायत सही पाए जाने पर 23 मई 2025 को श्रीगंगानगर एसीबी के द्वारा तहसीलदार बबीता और कानूनगो रेशम सिंह को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया. पीड़ित किसान को तहसील कार्यालय में भेजा गया मगर रेशम सिंह के द्वारा परिवादी को शाम 4 बजे आने के लिए कहा गया. जब परिवादी शाम को वापिस गया तो रेशम सिंह और तहसीलदार बबीता को शक हो गया तो उन्होंने बिना रुपये लिए विरासत इंतकाल दर्ज करने के लिए सम्बंधित पटवारी को निर्देशित कर दिया.

मामला हुआ दर्ज

डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि हालांकि ट्रैप की कार्रवाई सफल नही हो पाई मगर शिकायत का सत्यापन होने के बाद आवश्यक कार्रवाई करने के बाद आज तहसीलदार बबीता और रेशम सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7वीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (2) के तहत 15 हजार रुपये विरासत इंतकाल दर्ज करने की मांग का मुकदमा दर्ज किया गया है.

श्रीगंगानगर से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट

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