रेप के आरोपी को विदेश यात्रा की इजाजत मिली, लेकिन हाई कोर्ट ने पत्नी को रोका, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

Software Engineer Rape Case India: आरोपी इंजीनियर को रेप केस में अग्रिम जमानत मिल चुकी है और उसके विदेश जाने की मंजूरी वाली याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई होनी है.

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राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सॉफ्टवेयर इंजीनियर.

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) के एक फैसले को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि अगर वह विदेश (अमेरिका) में नौकरी के लिए जाना चाहता है, तो उसकी पत्नी को भारत में ही रहना होगा. इंजीनियर पर 'शादी का झांसा देकर रेप' का आरोप है और इस मामले में उसके खिलाफ अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाने में FIR दर्ज है.

पत्नी को क्यों रोका गया है?

पीड़ित महिला के आरोपों से घिरे इंजीनियर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसकी पत्नी को ना तो कोर्ट ने पक्ष बनाया, ना ही उसकी कोई भूमिका है – फिर भी उसे देश में रहने को कहा गया, जो प्रक्रियागत न्याय का उल्लंघन है. याचिका में साफ कहा गया है- 'पत्नी अमेरिका में काम करती हैं, वे इस मामले में पक्ष भी नहीं हैं. उन्हें भारत में रोकना न केवल अनुचित है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन भी है.'

'फरार होने का कोई खतरा नहीं'

इंजीनियर का कहना है कि वह भारतीय नागरिक है और अमेरिका में एक निश्चित अवधि के लिए वर्क वीजा पर काम करने जा रहा है. वह अमेरिका में महावाणिज्य दूतावास के नियंत्रण में रहेगा. फरार होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह कोर्ट के आदेश पर वापस आने को तैयार है. पत्नी को रोकना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि संविधान और व्यक्तिगत आजादी के खिलाफ है.

केस की सुनवाई 8 अगस्त को

अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को सुनवाई होगी. अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील और कानूनी रूप से जटिल मामले में क्या रुख अपनाता है.

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रेप केस में मिली अग्रिम जमानत

आरोप है कि इंजीनियर ने शिकायतकर्ता से शादी का वादा करके उसके साथ अंतरंग संबंध बनाए. गिरफ्तारी की आशंका के चलते, उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे मंजूर कर लिया गया. इसके बाद उसने रोजगार के लिए अमेरिका जाने की अनुमति के लिए निचली अदालत में आवेदन दिया. निचली अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. हाई कोर्ट ने उसे विदेश जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन यह शर्त भी लगाई कि उसकी पत्नी भारत में ही रहेगी.

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