अवैध रूप से राशन कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, जयपुर में 86 के खिलाफ नोटिस जारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गत 3 दिसंबर से 'गिव अप' अभियान चलाया जा रहा है.

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Rajasthan Ration Card: राजस्थान में अवैध रूप से राशन कार्ड रखने वाले यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो अपात्र हैं उन लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में एक भी पात्र लाभ से वंचित न रहे. इसके लिए राज्य में सूची से अपात्र का नाम काटने व पात्र का नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन इस दौरान अब जयपुर जिले में अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. जिला रसद अधिकारी ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है.

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर  डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 44 अपात्र लाभार्थियों एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 42 अपात्र लाभार्थियों सहित कुल 86 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किये गये हैं.

सूची से नाम हटवाने के लिए करवाया जा रहा आवेदन

उन्होंने बताया कि 'गिव अप' अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है अथवा जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने के लिए आवेदन करवाया जा रहा है.

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28 फरवरी तक दिया गया है समय

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गत 3 दिसंबर से 'गिव अप' अभियान चलाया जा रहा है. उक्त अभियान के अन्तर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं. 28 फरवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जायेगी.

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बता दें, जयपुर शहर में अब तक हजारों परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है. पूर्व में उक्त अभियान की अन्तिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी परन्तु वर्तमान में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा उक्त अवधि को 28 फरवरी तक बढ़ाया जाकर अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया है.

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