![35 बीघा अवैध कॉलोनी पर चला JDA पीला पंजा, बने मकान ध्वस्त करने के बाद जमीन की गई सील 35 बीघा अवैध कॉलोनी पर चला JDA पीला पंजा, बने मकान ध्वस्त करने के बाद जमीन की गई सील](https://c.ndtvimg.com/2025-02/kkmqqo3g_jda-bulldozer-action_625x300_12_February_25.jpg?im=FeatureCrop,algorithm=dnn,width=773,height=435)
Jaipur JDA Action: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में एक बार फिर अवैध कॉलोनियों पर पीले पंजे से कार्रवाई की है. जेडीए ने पहले भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की थी. अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 बीघा जमीन पर बने कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है. जेडीए की ओर से इन कॉलोनियों के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी की गई थी. इसके बाद बुधवार (12 फरवरी) को नोटिस के मुताबिक कार्रवाई की गई है. बता दें इस साल अब तक जेडीए ने 45 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है.
जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-4 में लाल बहादुर नगर, दुर्गापुरा के भूखण्ड संख्या-एफ-18 में व्यवसायिक प्रयेाजनार्थ बने बेसमेन्ट और ग्राउंड मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई. जोन-14 में ग्राम बड़ी का बास, बिलवा कलां में जेडीए की बिना अनुमति स्वीकृति के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निर्माणाधीन 08 अवैध विला/डूप्लेक्सों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. जोन-11 में निजी खातेदारी करीब 35 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त किया गया.
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नोटिस जारी करने के बाद हुई कार्रवाई
महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने कहा कि जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित लाल बहादुर नगर, दुर्गापुरा के भूखण्ड संख्या-एफ-18 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर, 2 मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था. लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर इसके खिलाफ स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर 12 फरवरी को इन अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारों को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेट, शटर पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई.
जयपुर: 35 बीघा अवैध कॉलोनी पर चला JDA का पीला पंजा#Jaipur pic.twitter.com/Fgi1wLkrwB
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जेडीए द्वारा जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बड़ी का बास, बिलवा कलां, जिला जयपुर के खसरा नं. 98 पर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 08 अवैध विला/डूप्लेक्सों का अवैध निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया.
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अवैध नवीन कॉलोनी बसाने की मिली थी सूचना
जेडीए द्वारा जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम पवालियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में करीब 35 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘वृन्दावन सिटी' के नाम से बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल, 06 अवैध विला और अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया. उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-04, 14, 11 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई.
बता दें, JDA ने साल 2024 में 383 और साल 2025 में 48 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त किये हैं. जिसके बाद अब तक कुल 431 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया.
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