Asaram Bail: आसाराम को मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत, राजस्थान हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Asaram Bail News: जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों और उम्र के आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत ने उनकी पैरवी की थी.

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आसाराम को फिर राजस्थान हाई कोर्ट से मिली 6 महीने की जमानत. (फाइल फोटो)
NDTV Reporter

Rajasthan News: यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम (Asaram) को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आसाराम की याचिका स्वीकार करते हुए उसे 6 महीने की अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है. आसाराम की ओर से यह जमानत याचिका उसकी बढ़ती उम्र और नासाज स्वास्थ्य को आधार बनाकर दायर की गई है. राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट के वकील ने की पैरवी

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने पैरवी की. वहीं, राज्य सरकार का पक्ष वकील दीपक चौधरी ने रखा. पीड़िता की ओर से वकील पीसी सोलंकी ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं. सुनवाई के बाद बेंच ने आसाराम के स्वास्थ्य की गंभीरता और उम्र को देखते हुए अंतरिम राहत दे दी. इस फैसले के बाद अब आसाराम को इलाज के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता मिल गया है. उसकी यह अंतरिम जमानत अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगी.

7 अक्टूबर को नहीं हुई थी याचिका पर सुनवाई

इससे पहले 7 अक्टूबर को आसाराम की सजा स्थगन और इलाज की अवधि बढ़ाने वाली अर्जी को जज ने "एक्सेप्शन नॉट बिफोर मी" का हवाला देकर सुनने से मना कर दिया था. जिसके बाद मामला दूसरी बेंच को भेज दिया गया था. इस कारण आसाराम को तत्काल राहत नहीं मिली थी और उसे प्राइवेट आयुर्वेदिक अस्पताल से जोधपुर सेंट्रल जेल वापस लौटना पड़ा था.

आसाराम को क्या बीमारी है?

86 वर्षीय आसाराम, साल 2018 से, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. उनके वकील का कहना है कि आसाराम की उम्र और गंभीर बीमारियों, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, के कारण उन्हें तुरंत राहत की जरूरत है. वकील का कहना है कि आसाराम की बिगड़ती सेहत को देखते हुए तुरंत फैसला जरूरी था.

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