Rajasthan: कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम महाराष्ट्र रवाना, कोर्ट से इलाज के लिए मिली है 7 दिन की पैरोल

आसाराम के भक्तों को एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है. पुलिस रास्ते में रोक-रोक कर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है. जिन लोगों की फ्लाइट है, सिर्फ वही लोग एयरपोर्ट में दाखिल हो पा रहे हैं.

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Rajasthan News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम को इलाज के लिए जोधपुर से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है. मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के साथ सेंट्रल जेल से आसाराम को लेकर पुलिस टीम रवाना हुई. ठीक 2 बजे उसे इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई ले जाया जाएगा, जहां वो खपोली स्थित माधव बाग अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवाएगा. 

राजस्थान हाईकोर्ट ने दी थी सशर्त पैरोल

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए 13 अगस्त को 7 दिन की पैरोल दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पैरोल की अवधि अस्पताल पहुंचने के दिन से गिनी जाएगी. राजस्थान कोर्ट ने आसाराम को शर्तों के साथ इलाज के लिए पैरोल दी है. उसका इलाज जिस निजी कमरे में होगा, वहां पर 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा. आसाराम से कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उपचार के दौरान नहीं मिल सकेगा. आसाराम को इलाज के दौरान आने-जाने का पूरा खर्च स्वयं उठाना होगा. 

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'आसाराम के भक्त की एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं'

एयरपोर्ट थाना अधिकारी हनुमान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आसाराम का महाराष्ट्र में इलाज के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है. इसी के तहत एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. हमारी कोशिश है कि आसाराम का कोई भी भक्त अंदर ना जा पाए. एयरपोर्ट के अंदर उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति है, जिनकी फ्लाइट है. उनके साथ जो भी परिजन एयरपोर्ट पर छोड़ने आ रहे हैं, उन्हें गेट पर ही रोक दिया जा रहा है, ताकि एयरपोर्ट के अंदर किसी भी तरह की भगदड़ न मचे.

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दुष्कर्म के दो मामलों में दोषी हैं आसाराम

बता दें कि आसाराम दो मामलों में सजा काट रहा है. इसकी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे है. नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से साल 2013 में गिरफ्तार किया था. कोर्ट में पांच साल की लंबी सुनवाई के बाद 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. वहीं दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर आश्रम का है, जहां आसाराम के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था. गांधीनगर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साल 2023 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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