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शांति धारीवाल से जुड़े एकल पट्टा भ्रष्टाचार मामले में आया बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

राज्य सरकार ने पूर्व में दायर की गई पुनरीक्षण याचिका को वापस लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, यह स्पष्ट करते हुए कि वह अब मामले की निष्पक्ष जांच और अभियोजन को आगे बढ़ाना चाहती है.

शांति धारीवाल से जुड़े एकल पट्टा भ्रष्टाचार मामले में आया बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

Rajasthan News: राजस्थान के चर्चित एकल पट्टा भूमि आवंटन मामले में, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा दायर उस आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें पहले दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी. उक्त पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से पूर्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शांति धारीवाल एवं अन्य के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे को समाप्त कर दिया गया था.

यह मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिनांक 5 नवंबर 2024 के आदेश में 15 नवंबर 2022 और 17 जनवरी 2023 को पारित हाईकोर्ट के दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया और मामले को फिर से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को वापस भेजा, जिसमें यह निर्देश भी शामिल था कि सभी पक्षों को अतिरिक्त सामग्री पेश करने और हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए.

पुनरीक्षण याचिका की पृष्ठभूमि

राज्य सरकार द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका 26 नवंबर 2021 को विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), जयपुर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें धारा 321 सीआरपीसी के तहत अभियोजन समाप्त करने के लिए विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया गया था. यह प्रकरण एफआईआर संख्या 422/2014, एसीबी थाना, जयपुर से संबंधित था, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं तत्कालीन मंत्री श्री शांति धारीवाल पर एकल पट्टा योजना के तहत भूमि आवंटन में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे.

हाईकोर्ट ने 17 जनवरी 2023 के आदेश के माध्यम से राज्य की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया गया था और अभियोजन वापस लेने की अनुमति दी गई थी. इसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को धारा 120-बी, 420, 467, 468 और 471 आईपीसी एवं धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था.

इससे पूर्व, एक समानांतर कार्यवाही में, 15 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट द्वारा शांति धारीवाल के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया गया था. इन दोनों आदेशों को शिकायतकर्ता अशोक पाठक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके फलस्वरूप 5 नवंबर 2024 को पारित आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने 4 निर्देशों के साथ मामला पुनः हाईकोर्ट को भेजा.

  • याचिकाओं की दोबारा सुनवाई की जाए.
  • शिकायतकर्ता को हस्तक्षेप करने और अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए.
  • किसी लंबित प्रोटेस्ट याचिका की स्थिति का सत्यापन किया जाए.
  • मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष इन मामलों को प्राथमिकता से सूचीबद्ध कर छह माह में निस्तारित करने का प्रयास किया जाए.

इस पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार ने पूर्व में दायर की गई पुनरीक्षण याचिका को वापस लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, यह स्पष्ट करते हुए कि वह अब मामले की निष्पक्ष जांच और अभियोजन को आगे बढ़ाना चाहती है.

16 अप्रैल की सुनवाई में क्या हुआ

बुधवार (16 अप्रैल) की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवीराजू, अपर महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, तथा विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा राज्य की ओर से उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि अभियोजन वापस लेने का पूर्व निर्णय अब औचित्यहीन है और वर्तमान सरकार आरोपितों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा आगे बढ़ाना चाहती है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात, राज्य द्वारा पुनरीक्षण याचिका वापस लेने के आवेदन तथा शिकायतकर्ता अशोक पाठक द्वारा उच्च न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया है.

क्या होगा आगामी कदम

हाईकोर्ट का यह आगामी आदेश न केवल कानूनी दृष्टि से, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी राजस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह तय करेगा कि क्या शांति धारीवाल सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध पुनः आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा मामले का पुनर्निर्णय होने तक सभी कार्यवाहियां स्थगित रहेंगी.

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